प्रदेशभर में एक जुलाई से नये आपराधिक कानून लागू हो जायेंगे। इन कानूनों में अनाथ बच्चों और यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों के पुनर्वास के लिये विशेष प्रावधान किये गये हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में ऐसे बच्चे जो अनाथ है और माता-पिता द्वारा स्वेच्छा से छोड़ दिये गये हैं या मानसिक रूप से विकलांग माता-पिता की संतान है, उनके लिये नये कानूनों में विशेष व्यवस्था की गई है। बीएनएस की धारा 63, 64 में बच्चों के साथ यौन अपराध के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 137 से धारा 146 में बच्चों के अपहरण, गुलामी और जबरन श्रम के संबंध में कड़े कानून बनाये गये हैं।
Site Admin | June 20, 2024 8:33 PM | BNS | UP NEWS UPDATE
UP: प्रदेशभर में एक जुलाई से नये आपराधिक कानून लागू हो जायेंगे