September 9, 2024 6:06 PM
शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों का उपयोग व विक्री वर्जित – मुकेश रेपसवाल
भारतीय तंबाकू नियंत्रण कानून -2003 के अनुसार 18 बर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से विज्ञापन करना तथा शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों का सेवन करना तथा विक्री करना कानून अपराध है। यह जानकारी उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने जिला चंबा में तंबाकू से संबंधित मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से...