झारखंड हाईकोर्ट ने नशे के कारोबार पर रोक लगाने को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद और अरूण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि राज्य सरकार नशे के कारोबार को रोकने के प्रति संवेदनशील बने। हाईकोर्ट ने मामले में पुलिस द्वारा स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि मादक पदार्थों की खरीद बिक्री का विषय गंभीर है। इन विषयों पर राज्य सरकार को शीघ्र जवाब दाखिल करना चाहिए था।
Site Admin | August 20, 2024 11:04 AM
नशे के कारोबार को रोकने के प्रति संवेदनशील बने राज्य सरकार: झारखंड हाईकोर्ट