असम सरकार ने उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा सरकार की मंजूरी के बिना स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र-पीआरसी के संबंध में जारी नोटिस वापस लिया

असम सरकार ने उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा सरकार की मंजूरी के बिना स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र-पीआरसी के संबंध में जारी नोटिस वापस ले लिया है। उच्च शिक्षा निदेशक ने महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, पुस्तकालयाध्यक्ष और ग्रेड तीन तथा ग्रेड चार के पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि इन पदों के लिए पीआरसी अनिवार्य नहीं है। इसके बाद असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशक ने सरकार की मंजूरी के बिना यह नोटिस जारी किया गया था। इस बारे में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने मामले की जांच कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का  सर्कुलर केवल सरकार जारी कर सकती है।

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