सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना में किया संशोधन, छह महीने से कम अंशदायी सेवा वाले ईपीएस सदस्यों को भी मिल पाएगा निकासी लाभ

सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन किया है, इस संशोधन से जिससे छह महीने से कम अंशदायी सेवा वाले ईपीएस सदस्यों को भी निकासी लाभ मिल पाएगा। इससे हर वर्ष सात लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होगें। केंद्र सरकार ने टेबल डी को संशोधित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि सदस्यों को आनुपातिक निकासी लाभ देने के लिए प्रदान की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने को ध्यान में रखा जाए।

 

निकासी लाभ की राशि सदस्य द्वारा प्रदान की गई सेवा के पूर्ण महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर ईपीएस योगदान प्राप्त हुआ था। श्रम मंत्रालय ने कहा कि इस उपाय ने सदस्यों को निकासी लाभ के भुगतान को तर्कसंगत बना दिया है। 

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