देहरादून के सशस्त्र सेनाओं के हवलदार और समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक और सैनिक विधवाओं के लिए गृह कर में छूट दी जा रही है। इसके लिए जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय देहरादून में आवेदन करना होगा। साथ ही आवश्यक दस्तावेज भी जमा करवाने होंगे। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र प्रसाद भट्ट् ने बताया कि पन्द्रह जुलाई तक आवेदन पत्र देहरादून स्थित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
Site Admin | July 12, 2024 5:51 PM
सैनिकों के लिए गृह कर में छूटः उत्तराखंड सरकार