सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उन फर्जी खबरों को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया है कि विभिन्न इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के खिलाफ अदालती आदेश जारी किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि अनुचित वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के खिलाफ अदालत के आदेश के बारे में उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने के लिए एक फर्जी ई–मेल का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा, उपयोगकर्ताओं को 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से सभी दावों का खंडन किया है और लोगों से राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल cybercrime(dot)gov(in) पर ऐसी किसी भी साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया है।
Site Admin | August 28, 2024 8:18 PM
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के खिलाफ अदालती आदेश जारी करने के दावे को खारिज किया