सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत की कार्य अवधि से संबंधित अपने नियमों में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार नई कार्य अवधि सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक होगी। शीर्ष न्यायालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि छुट्टियों और दूसरे तथा चौथे शनिवार को अदालत के कार्यालय बंद रहेंगे। नए नियम एक अगस्त से लागू होंगे।
Site Admin | July 24, 2024 8:51 PM
सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत की कार्य अवधि से संबंधित अपने नियमों में संशोधन किया है