संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया।
अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से दो सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का भी निर्देश दिया।