विधि विभाग ने देवघर की त्रिकूट रोपवे दुर्घटना की जांच रिपोर्ट के आधार पर इसके संचालक कंपनी पर नौ करोड़ 11 लाख रुपये का अर्थ दंड लगाने और उसे ब्लैक लिस्ट करने के मामले में अपनी सहमति दे दी है। दुर्घटना के बारे में उच्चस्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर झारखंड पर्यटन विकास निगम (जेटीडीसी) के निदेशक मंडल ने संचालक पर 9.11 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाने और ब्लैक लिस्ट करने का फैसला किया था। पर्यटन विभाग ने निगम के इस फैसले पर विधि विभाग से राय मांगी थी। जैसा कि आपको मालूम है कि देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर 10 अप्रैल 2022 को रोपवे पर दुर्घटना हुई थी, जिसमें तीन यात्रियों की मौत हो गयी थी।
Site Admin | April 7, 2024 6:02 PM
देवघर त्रिकूट रोपवे दुर्घटना: संचालक पर 9.11 करोड़ रुपये दंड लगाने पर विधि विभाग ने सहमति दी