झारखंड हाईकोर्ट से राज्य ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने दुमका सिविल कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किये जाने को चुनौती दी थी। याचिका खारिज होने के बाद अब ट्रायल कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुरू करेगा। दरअसल साल 2018 में दुष्कर्म की शिकार हुई एक बच्ची की तस्वीर अस्पताल से वायरल होने के मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ अदालत ने संज्ञान लिया था। इस मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाना में केस दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विधायक इरफान अंसारी के मोबाइल से बच्ची का फोटो वायरल हुआ। दुमका सिविल कोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 को इरफान अंसारी के खिलाफ चार्जफ्रेम किया था।
Site Admin | September 12, 2024 4:57 PM
झारखंड हाईकोर्ट ने डॉ. इरफान अंसारी की याचिका को खारिज किया