जम्मू-कश्मीर में भीषण गर्मी के कारण जम्मू के जिलाधिकारी सचिन कुमार वैश्य ने दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच भारवाहक और सामान ढोने वाले जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम-1960 और “पशु क्रूरता निवारण नियम, 1965” के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है। इन प्रावधानों को प्रतिवर्ष निवारक उपायों के रूप में लागू किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
Site Admin | May 30, 2024 12:35 PM
जम्मू-कश्मीर में दोपहर में सामान ढोने वाले जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध