छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें जारी कर दी हैं। श्रम आयुक्त अलरमेल मंगई डी. ने विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत् श्रमिकों के लिये एक अक्टूबर से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया है। जारी नई दरों के मुताबिक पैंतालीस अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत् श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में हर महीने अड़तालीस रूपये की वृद्धि की गई है।
Site Admin | September 26, 2024 10:05 PM
छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें जारी की