छत्तीसगढ़ के भू-स्वामियों को पटवारी रिकॉर्ड में त्रुटियों के सुधार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार ने पटवारी रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटियों का निराकरण करने के लिए तहसीलदारों को अधिकृत किया है। अब तहसीलदार भूमि स्वामी, उसके पिता, पति के नाम, उपनाम, जाति और पते में लिपिकीय त्रुटि सुधार कर सकेंगे। इसी तरह, राजस्व रिकॉर्ड में कैफियत कॉलम में की गई त्रुटि में सुधार, भूमि के एक और बहु फसलीय की प्रविष्टि में त्रुटि सुधार के अलावा राजस्व रिकॉर्ड में अन्य त्रुटियों में सुधार के लिए भी तहसीलदारों को अधिकृत किया गया है।
Site Admin | July 20, 2024 9:03 PM
छत्तीसगढ़ के भू-स्वामियों को पटवारी रिकॉर्ड में त्रुटियों के सुधार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा