छत्तीसगढ़ के उन्नीस सौ चौरानवे बैच के आईपीएस जी.पी. सिंह को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। उन पर लगाए गए राजद्रोह की मामले की प्रोसिडिंग पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं, इससे पहले एक मई को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण-कैट ने जी.पी. सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर बहाल किए जाने का आदेश दिया था।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। पुलिस की एफ.आई.आर. को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट पर याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने षड़यंत्र के तहत झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है।
Site Admin | May 10, 2024 8:34 PM | Chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ के उन्नीस सौ चौरानवे बैच के आईपीएस जी.पी. सिंह को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी