उत्तराखण्ड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत दंगाईयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। साथ ही दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी तंत्र और अन्य कार्यों पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कानून को राज्यपाल द्वारा मंजूरी प्रदान करने पर उनका आभार जताया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में कानून व्यवस्था और राज्य का मूल स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
Site Admin | September 20, 2024 5:22 PM | UTTARAKHAND NEWS
उत्तराखण्ड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून को राज्यपाल ने दी मंजूरी