उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक साल के भीतर पूरे प्रदेश में नियमित पुलिस की व्यवस्था करके उसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए यह निर्देश दिये। आज हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में नियमित पुलिस की व्यवस्था कर दी है और अन्य क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।
Site Admin | May 21, 2024 7:39 PM
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक साल के भीतर पूरे प्रदेश में नियमित पुलिस की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया