इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को वर्ष दो हजार अठारह में शुरू की गयी अड़सठ हजार पांच सौ सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त सत्ताईस हजार सात सौ तेरह पदों के लिये दो माह के भीतर परीक्षा कराने पर कदम उठाने के निर्देश दिये हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह परीक्षा कराने में कोई बाधा हो तो इसकी जानकारी अखबारों में प्रकाशित करायी जाए।
Site Admin | August 31, 2024 8:05 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने प्रदेश सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों के लिये जानकारी अखबारों में प्रकाशित करने के निर्देश दिये