April 28, 2024 12:51 PM

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इराक की संसद ने पारित किया समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक

इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इस कानून के उल्लंघन पर 7 वर्ष की कैद की सजा अनिवार्य रूप से दी जाएगी जिसे बढ़ाकर 15 वर्ष तक किया जा सकता है। नए कानून में लिंग परिवर्तन कराने पर भी 1 से 3 वर्ष तक की जेल का प्रावधान है। 

अधिकारियों के अनुसार, सरकार ने यह कदम इराकी समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए उठाया है। समलैंगिक संबंध 130 देशों में मान्य है जबकि 60 देशों में इसे अपराध माना गया है।

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